Monday, January 18, 2021

PRE(IAS)Exam-Paper 1st-Sub Topic-Basic Structure of the Constitution

"संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। यह केवल उन लोगों की वजह से जीवन प्राप्त करता है जो इसे नियंत्रित करते हैं तथा संचालित करते हैं"।    

संविधान की मूल संरचना 

परिचय

'संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत' भारतीय न्यायपालिका का एक आविष्कार है। यह संसद की संशोधित शक्ति को सीमित करता है। ‘संविधान की मूल संरचना’ भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साहस और कौशल का प्रदर्शन है। इसे संस्थागतवाद के सिद्धांत के लिए भारतीय न्यायपालिका के सबसे बड़े योगदान के रूप में गिना जाता है।

अवधारणा

  • संविधान प्रकृति में जैविक है।यह सतत रूप से निरंतर बढ़ता है क्योंकि यह संविधान की भावना का प्रतीक है।
  • भाग XX के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है, यह संसद को अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करने का अधिकार देता है।
  • चूंकि संविधान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को बदलने के साथ स्थिर नहीं है, इसलिए समय की माँग के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।
  • इसलिए, संसद की संशोधन शक्ति संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करने हेतु सीमित है।
  • संविधान के घटक निम्नानुसार हैं:
  1. संविधान की सर्वोच्चता
  2. कानून के नियम
  3. भारतीय राजनीति का संप्रभु, लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन स्वरूप
  4. कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत
  5. संविधान का संघीय चरित्र
  6. राष्ट्र की एकता और अखंडता
  7. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
  8. न्यायिक समीक्षा
  9. व्‍यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा
  10. सरकार की संसदीय प्रणाली
  11. मौलिक अधिकारों और डी.पी.एस.पी के बीच संतुलन
  12. समानता का सिद्धांत
  13. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
  14. संवैधानिक संशोधन शक्ति पर प्रतिबंध
  15. न्याय तक प्रभावी पहुंच
  16. युक्तियुक्‍तता का सिद्धांत
  17. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
  18. अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ
  19. अवधारणा कल्याणकारी राज्य जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय शामिल है

संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति

  • सिद्धांत के विचार को रोड आइलैंड बनाम ए. मिशेल पामर केस, 1919 (State of Rhode Island vs. A. Mitchel Palmer case, 1919) में बनाए गए यू.एस. ए के सर्वोच्च न्यायालय के अवलोकन से उधार लिया गया था।
  • शंकरी प्रसाद 1951 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि संसद द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत नहीं आते हैं तथा इस तरह के संशोधन में मौलिक अधिकारों का संशोधन भी शामिल है।
  • संविधान (सत्रहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1964 एक बड़ा बदलाव लाया। इसने नौवीं अनुसूची में कई कानूनों को शामिल किया, ताकि न्यायिक समीक्षा की जांच से बचा जा सके। इसे सज्जन सिंह मामले में चुनौती दी गई थी, जहां इसने पहले के फैसले की पुष्टि की कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं।
  • आई.सी. गोलखनाथ केस, पहले, चौथे और सत्रहवें संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता पर पुनर्विचार किया गया। इस फैसले में इसने शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में किया गया फैसला सुनाया। यह माना गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। चूंकि संसद की विधायी शक्ति इस संविधान के प्रावधानों के अधीन थी, अनुच्छेद 13(2) में संशोधन पर प्रतिबंध शामिल है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है।
  • संसद ने संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम पारित किया जो गोलखनाथ निर्णय को निरस्त करता है।इसने संविधान में एक नया प्रावधान अनुच्छेद 31C पेश किया।इसमें कहा गया है, जो कानून संविधान के भाग IV के तहत उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाता है, उन्हें स्वचालित रूप से वैध माना जाएगा और अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।इसे केशवानंद भारती केस, 1973 में चुनौती दी गई थी।
  • केशवानंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने 'संवैधानिक कानून' और संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत उल्लिखित 'कानून' शब्द के बीच अंतर निर्धारित किया। अदालत ने कहा कि 'संवैधानिक कानून' शब्द अनुच्छेद 13 में 'कानून' के दायरे में आता है। यह भी कहा गया है कि विधायिका की संशोधित शक्ति 'बुनियादी ढांचे के सिद्धांत' के अधीन होगी और इसलिए संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संविधायी शक्ति का उपयोग 'क्षति', 'प्रभावहीन', 'नष्ट', 'निरस्त', 'परिवर्तन' या 'मूलभूत संरचना' या संविधान के ढांचे में परिवर्तन के रूप में नहीं कर सकती। यह निर्णय संवैधानिक इतिहास का एक महत्‍वपूर्ण क्षण है।

मूल संरचना सिद्धांत के पक्ष में तर्क

  • “संविधान की मूल संरचना” के सिद्धांत खुद अनुच्छेद 368 की भाषा से ही लिए गए हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि―संविधान में विधेयक केअनुसार संशोधनहो सकता है या नहीं ।
  • इस सिद्धांत का विरोधी-बहुसंख्‍यक स्‍वरूप है तथा इसका प्रमुख महत्व है क्योंकि यह संसद को इसकी बहुसंख्‍यक शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकता है।
  • बुनियादी संरचना का गठन क्या है, इसकी स्पष्ट सूची न देने का कारण यह हो सकता है कि यदि वे इसका ठीक-ठीक उल्लेख करेंगे, तो संसद को खामियों का पता चल सकता है और कुछ अन्य विकल्पों के साथ आगे आ सकते हैं।
  • बुनियादी संरचना सिद्धांत नौवीं अनुसूची का दुरुपयोग करने के लिए अपनाए गए संदिग्ध चरमों की प्रतिक्रिया है।

बुनियादी संरचना सिद्धांत के विरूद्ध तर्क

  • यह अतिरिक्त संवैधानिक उत्पत्ति है क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है।इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वह सभी संवैधानिक संशोधनों पर खुद को वीटो की शक्ति दे देने क समान है।
  • यह एक आम सहमति नहीं है (निर्णय 6:7 बहुमत के साथ पारित किया गया है) ।
  • विधायिका/संविधान सभा की शक्ति को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (विधायी) से किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय (न्यायपालिका) के न्यायाधीशों को हस्तांतरित कर दिया जाता है।शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ निम्‍न स्‍तरीय है।
  • यह कुछ न्यायिक घोषणाओं से प्रकट हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के नाम पर बहुत अधिक शक्ति ग्रहण की है।

निष्‍कर्ष

मूल संरचना सिद्धांत संविधान के जीवित सिद्धांतों को एक ऊर्जा देने का एक तरीका है, जो "कानून का नियम" है और यह दर्शाता है कि कुछ भी संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान सर्वोच्च है। संविधान का आवश्यक चरित्र इस सिद्धांत द्वारा संरक्षित है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संविधान का संरक्षक है, यह मूल संरचना सिद्धांत का उच्चारण करने वाला अंतिम व्याख्याकार और वैध प्राधिकारी है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण शक्ति मान लेना चाहिए।


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