Monday, January 18, 2021

PRE(IAS)Exam-Paper 1st-Sub Topic-Directive Principles & State Policies (DPSP)

यूपीएससी/ पीसीएस के लिए अध्ययन नोट्स: राज्य के नीति निर्देशक तत्व

1. इन्हें भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद (36-51) में उल्लेखित किया गया है।
2. इन्हें संविधान की नयी विशिष्टता (Novel Features) भी कहा जाता है।
3. ये आयरिश (Irish) संविधान द्वारा प्रेरित है।
4. ये भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित निर्देशों के साधनों के समान है।
5. नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान का विवेक कहा जाता है।
6. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' उन आदर्शों को दर्शातें है जिन्हें राज्य को कानून और नीतियां बनाते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए। यह विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य को संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं।
7. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। वे संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के उच्च आदर्शों को साकार करने का लक्ष्य रखते हैं। वे 'कल्याणकारी राज्य' की अवधारणा का प्रतीक हैं।
8. निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में गैर-न्यायसंगत हैं, अर्थात्, वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। इसलिए सरकार (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय) को उन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। फिर भी, संविधान (अनुच्छेद 37) स्वयं ही कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।

9. निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जाता है-
   (ए) समाजवादी सिद्धांत
   (बी) गांधीवादी सिद्धांत
   (सी) उदार बौद्धिक सिद्धांत
9. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं:

  1. न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक-द्वारा सामाजिक क्रमबद्धता हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, आर्थिक स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38) ।
  2. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' अग्रलिखित बिन्दुओ को सुरक्षित करता है: - (a) सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार; (b) आम वस्तुयों के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण; (c) धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम; (d) पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन; (e) श्रमिकों और बच्चों की स्वास्थ्य और शक्ति के जबरन दुरुपयोग से सरंक्षण; और (f) बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर (अनुच्छेद 39) ।
  3. समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39 ए) । यह 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सविधान में जोड़ा गया था।
  4. कार्य करने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का सरक्षण करना और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार का सरंक्षण (अनुच्छेद 41)
  5. कार्य स्थल का उचित माहौल और मातृत्व राहत के लिए उचित और मानवीय स्थितियों का प्रावधान करना (अनुच्छेद 42) ।
  6. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाना (अनुच्छेद 43 ए) । यह 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  7. ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना (अनुच्छेद 40)
  8. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना (अनुच्छेद 43) ।
  9. नशीले पेयों और खाद्य पदार्थों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं की खपत को प्रतिबंधित करना (अनुच्छेद 47) ।
  10. गायों, बछड़ों और अन्य दुग्धों के मारे जाने और मवेशी मवेशियों को मारने और उनकी नस्लों (अनुच्छेद 48) में सुधार करने के लिए।
  11. सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना (अनुच्छेद 44)
  12. छह साल की उम्र पूरी होने तक सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना (अनुच्छेद 45) । यह 86 वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित हैं।
  13. राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका से कार्यकारी को अलग करना (अनुच्छेद 50) ।

10. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच उचित और सम्माननीय संबंध बनाए रखना; अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता (अनुच्छेद 51) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना।
11. 2002 के 86 वें संशोधन कानून ने अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया और प्राथमिक शिक्षा को धारा 21 ए के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया। संशोधित निर्देशानुसार राज्य को सभी बच्चों की देखभाल करना और शिक्षा प्रदान आवश्यक होगा, जब तक कि वे छह साल की आयु पूरी नहीं करते है।
12. 2011 के 97 वें संशोधन कानून ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा है। इसके लिए राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है (अनुच्छेद 43 बी)
13. 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत' राज्य के लिए निर्देश हैं।


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